80 जी के तहत टैक्स बचत

आयकर की इस धारा के अंतर्गत परोपकारिता के कार्यों के लिए तथा निर्धनों एवं असहायों के मध्य बांटे गये डोनेशन की राशि पर आयकर में मिलने वाली कटौती से संबंध रखता है। इस तरह की डोनेशन की राशि ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टिट्यूटस तथा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों को दी जा सकती है। करों में छूट 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक हो सकती है। इस धारा के अंतर्गत कर में छूट निम्न फंड्स में डोनेशंस करने से प्राप्त होती है।

स्न नेशनल चिल्ड्रेन्स फंड

स्न प्राइम मिनिस्टरस नेशनल रिलीफ फंड

स्न इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट

स्न जवाहरलाल नेहरु मेमोरियल फंड

स्न नेशनल डिफेन्स फंड

स्न प्राइममिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड

स्न नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमनी